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भोपाल – जिलों से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रिट मीडिया के समाचार पत्रों की एक प्रति नियमित रूप से जनसंपर्क विभाग में निशुल्क प्रदान करना होगा, नियम है कि प्रकाशित और प्रसारित समाचार पत्र के संवाददाता को जिस समाचार पत्र में काम करते हैं उसकी प्रति जमा नहीं होने पर उनका नाम जनसंपर्क विभाग सूची से बाहर कर देगा और उन पत्रकारों को पत्रकार वार्ता में शामिल नहीं किया जायेगा।
दूसरी सूचना यह भी है कि श्रम विभाग ने जनसंपर्क विभाग में पंजीकृत पत्रकारों के नियुक्ति पत्र एवं वेतन प्रमाण पत्र भी मांगें हैं। अब वेतन बैंक के माध्यम से मिलते हैं इसलिए वेतन की पुष्टि के लिए पत्रकार एवं समाचार पत्र का बैंक स्टेटमेंट भी मांग रहा है।
तीसरी बात यह है कि मीडिया संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के पी एफ कटोटी के लिए प्रमाण मीडिया संस्थान एवं पत्रकारों के बैंक खातों से होगी।
केंद्र सरकार चाहती है कि मीडिया संस्थानों में काम करने वाले सभी पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों को उनकी मेहनत का लाभ मिले इसीलिए उपरोकतानुसार जानकारी एकत्रित की जा रही है। दूसरी बात यह भी है कि जब मीडिया संस्थानों को शासकीय, अशासकीय विज्ञापन से आय तथा उनके विक्रय से राशि मिलती है तो फिर मीडिया संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों को उनके हक का वेतन, वेतन आयोग के अनुसार मिले।
असेंबली आफ एमपी जर्नलिस्ट्स ने पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के वेतन, नियुक्ति पत्र के साथ अन्य सुविधाओं के लिए निरंतर रूप से केंद्र सरकार से पत्राचार किया गया है।
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