Journalist पत्रकारों के वेतन संबंधी प्रकरण में यदि आर आर सी जारी हो चुकी है तो बसूली कैसे हो सकती के लिए एक उदाहरण है।
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तहसीलदार हुजूर जिला – भोपाल
क्रमांक/ 200 प्रवा. -4/2000 , भोपाल, दिनांक 14,07,2000
प्रति,
आयुक्त महोदय,
जन संपर्क कार्यालय,
भोपाल,
बाण गंगा, भोपाल-
विषय:- श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी 8 सेवा शर्ते हूँ एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1955 की धारा 17-1 के अंतर्गत नियोजक श्री सरल भदोरिया आतमज श्री सलभ भदौरिया दैनिक जन भोपाल से च
चिंगारी एफ-94/1। तुलसी नगर, भोपाल से रुपए 40 हजार की वसूली के संबंध में
सन्दर्भ:- कार्या सक्षम प्राधिकारी श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्म- चारी सेवा शर्ते एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1955 एवं श्रमायुक्त म. प्र० इन्दौर के आदेश क्रं० 17/3/नवम/भा./99/6166 इन्दौर दिनांक 1 4 ,0 2. 2000 इस न्यायालय के पत्र क्रमांक 959/2000 दिनांक 15.5.200 एवं 985/ रीडर – वसूली शाखा/2000 भोपाल दिनांक 14 6, 2000 तथा आपका पत्र क्रमांक 590/ज० सं० / 2000 भोपाल दिनांक 26.6 2000
कृपया इस न्यायालय द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करेगे। उक्त पत्रों के तारतम्य में आपने अवगत कराया है कि बकायादार “जन चिंगारी ” पत्रिका के विज्ञापन की राशि के भुगतान रोक दिये गये है । देयकों के अग्रिम भुगतान अपवाद स्वरूप किये जाते है ।
इस संबंध में अनुरोध है कि दैनिक जन चिंगारी द्वारा यदि कोई देयक प्रस्तुत किया जाता है तो तत्काल बकाए की राशि का चेक इस न्यायालय को प्रेषित करें । इस प्रकरण में वैसे भी काफी विलम्ब हो चुका है । वसूली की कार्य- वाही एक ही स्तर पर रुकी हुई है । यदि इस पत्र के प्राप्ति के 15 दिन के भीतर इस संबंध में कोई प्रगति नहीं होती है तो यह मानकर की इस मद से कोई राशि वसूल हो पाना संभव नहीं है, बकाए की राशि वसूल करने हेतु, बकाएदार की चल एवं अचल संपत्ति की कुर्की हेतु वारण्ट जारी कर कुर्की की कार्यवाही की जावेगी |
तहसीलदार, तहतहसील हूजूर, भोपाल,
[7/8, 12:11 PM] राधावल्लभ शारदा प्रांतीय: कार्यालय सक्षम प्राधिकारी श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्ते) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 एवं श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर
कमांक/17/3/ नवम/भा/99 , इंदौर, दिनांक
प्रति,
जिलाध्यक्ष
जिला भोपाल
विषय:
श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्ते) एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1955 की धारा 17(1) के अंतर्गत नियोजक श्री सरल भदौरिया आत्मज सलभ भदौरिया दैनिक जनचिंगारी एफ-94/11 तुलसीनगर भोपाल से रूपये चालीस हजार की वसूली हेतु प्रमाणपत्र ।
चूंकि श्री राधावल्लभ शारदा आत्मज स्व. के. एम. शारदा निवासी एफ-88 तुलसीनगर भोपाल द्वारा इस कार्यालय को यह अवगत कराया गया है कि उसे माह अक्टूबर 97 से मई 98 तक की अवधि के लिये वेतन के रूप में भुगतान नहीं किया गया है। जो नियोजक श्री सरल भदौरिया आत्मज सलभ भदौरिया दैनिक जनचिंगारी एफ-94/11 तुलसीनगर भोपाल से प्राप्त करने का पात्र है। इस संबंध में आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र पर उभयपक्षों की सुनवाई कर मेरे द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 -2-2000 की प्रति संलग्न है।
2. एवं चूंकि नियोजक नियोजक श्री सरल भदोरिया आत्मज सलभ भदोरिया देनिक जनचिंगारी एफ-94/11/तुलसीनगर भोपाल द्वारा उक्त रकम रूपये चालीस हजार का भुगतान श्री राधावल्लभ शारदा आत्मज स्व. के. एम. शारदा निवासी एफ 88 तुलसीनगर भोपाल को नहीं किया गया है। एवं चूंकि उक्त रकम श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्ते) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 की धारा 17 (1) के अंतर्गत बकाया भू राजस्व के समान आपके द्वारा वसूली योग्य है।
3.अतः में पी.डी.मीना, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर श्रम जीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्ते) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 की धारा 17 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों जो कि राज्य शासन द्वारा श्रम विभागीय अधिसूचना कमांक 8224/4196/16-ए दिनांक 10.12.82 द्वारा प्रत्याधिकृत है का प्रयोग करते हुये रूपये 40,000 (चालीस हजार रूपये) की रकम संलग्न परिशिष्ट अनुसार श्री सरल भदौरिया आत्मज श्री सलभ भदौरिया दैनिक जनचिंगारी एफ 94/11 तुलसीनगर, भोपाल से बकाया भू-राजस्व के समान वसूली कर श्री राधावल्लभ शारदा आत्मज स्व.के.एम. शारदा निवासी 88 19 तुलसीनगर, भोपाल को भुगतान किये जाने हेतु यह प्रमाणपत्र एतद् द्वारा जारी करता हूँ।
(पी.डी.मीना)
सक्षम प्राधिकारी एवं ,श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर ,
[7/8, 12:11 PM] राधावल्लभ शारदा प्रांतीय: कमांक/17/3/नवम/भा/ 99 6167-70, इंदौर , दिनांक 14,2,2000
प्रतिलिपि:
1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल 2. नियोजक
श्री सरल भदौरिया
आत्मज सलभ
भदौरिया दैनिक जनचिंगारी एफ-94/11 तुलसीनगर, भोपाल
3. श्री राधावल्लभ शारदा आत्मज स्व. के. एम. शारदा निवासी एफ-88 तुलसीनगर, भोपाल
4. उपश्रमायुक्त, भोपाल
5. सहायक श्रमायुक्त, भोपाल
श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इंदौर
कलेक्टर भोपाल जिला
भोपाल म.प्र.
शासकीय देय राशि का विवरण जो निम्नानुसार है। कृपया भू राजस्व बकाया राशि के
रूप में वसूल कर उस न्यायालय में जमा कराने का कष्ट करें:-
सरल भदौरिया आत्मज सलभ नियोजक दैनिक जनचिंगारी एफ 94/11 तुलसीनगर, भदौरिया भोपाल
1
विभाग का नाम जिस पर रकम देय है।
2.
व्यक्तियों का नाम, पिता का नाम पता श्री राधावल्लभ शारदा
जिस पर रकम देय है
3.किन मदों पर देय है
4.वसूली किये जाने योग्य रकम
5 ,अधिनियम के प्रावधान जिसके अंतर्गत रकम भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल किये जाने योग्य है।
आत्मज स्व. के. एम. शारदा एफ-88 तुलसीनगर, भोपाल
माह अक्टूबर 97 से माह मई 98 की अवधि का वेतन
श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी 40,000.00 (रूपये चालीस हजार केवल ) (सेवा शर्ते) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 की धारा 17 (1) के अंतर्गत
6 – वसूली की विधि जिसके अनुसार रकम | भू राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली योग्य है।
7 ,आवेदक की जानकारी के अनुसार नियोक्ता की चल एवं अचल संपत्ति से
संपत्ति का विवरण, जिसके आधार पर
वसूली प्रक्रिया का निष्पादन किया
जावेगा।
8.,खाता शीर्ष जिसमें वसूली के उपरांत इस प्रकार वसूल की गई रकम जमा उपरांत रकम जमा किया जायेगा श्री राधावल्लभ
शारदा आत्मज स्व. के. एम. शारदा निवासी एफ-88
तुलसीनगर, भोपाल को भुगतान किया जावे।
श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर
14/02/2000
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