* पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह,राजा पटेरिया, सुनील कपूर आर के डी एफ कालेज में भ्रष्टाचार का मामला, सुप्रीमकोर्ट में क्रिमिनल केस दर्ज।
Case No. SLP(CRL) NO. 4691/2020 – RADHA VALLABH SHARDA Vs. THE STATE OF MADHYA PRADE… is listed on 29-01-24 in Court No. 17 as Item No. 41 SUPREME COURT OF INDIA*
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*पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध जालसाजी धोखाधड़ी के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में 29 जनवरी को होगी सुनवाई*
वर्ष 2002 में आरकेडीएफ कॉलेज में राज्य शासन द्वारा 24 लाख रूपों का जुर्माना किया गया था जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वह तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री ने आरकेडीएफ कॉलेज के संचालक के साथ मिलकर जालसाजी धोखाधड़ी करते हुए शासन को 24 लाख रूपये का नुकसान करते हुए जुर्माने की राशि माफ कर दी गई थी –
*इस मामले में शिकायतकर्ता राधा वल्लभ शारदा की ओर से अधिवक्ता यावर खा ने न्यायालय में परिवाद पर आर्थिक अपराध ब्यूरो ने दिग्विजय सिंह राजा पटेरिया के विरुद्ध जालसाजी धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया था* परंतु वर्ष 2019 में कांग्रेस सरकार के समय इस मामले में यह बोलकर खात्मा लगा दिया था कि तत्कालीन अधिकारीओ की मृत्यु हो चुकी है — जबकि इसी मामले में आर्थिक अपराध ब्यूरो ने सर्वोच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका लगा रखी थी कि उनके पास इस मामले में आरोपि दिग्विजय सिंह वि अन्य के विरुद्ध पर्याप्त सबूत मौजूद हैं यह याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन थी
*फरियादी के अधिवक्ता यावर खान व शाहिद अनवर ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पूर्व दिनांक को EOW द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिवीजन व फरियादी द्वारा प्रस्तुत याचिका को मर्ज किया था अब 29 जनवरी को इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय करेगी सुनवाई*