*Dhara 144 ,प्रदेश के सभी कलेक्टर को चाहिए कि अराजकता रोकने के लिए धारा 144लागू कर देना चाहिए*
राधावल्लभ शारदा की रपट महादण्ड न्यूज नेटवर्क के लिए हिट एंड रन कानून हर गाड़ी चालक पर लागू होता है पेशेवर ड्राईवर ही नहीं स्वयं की गाड़ी चलाने वाले पर लागू होगा,
भोपाल से राधावल्लभ शारदा की रपट , हिट एंड रन पर केंद्र सरकार नए कानून का विरोध:ड्राइवर ट्रक छोड़़़कर भाग रहे, एसोसिएशन ने कहा जल्द हो सकती है देशभर में हड़़ताल
ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग रहे, एसोसिएशन ने कहा जल्द हो सकती है देशभर में हड़ताल|भोपाल,
हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार नया कानून लाई है। इसका सबसे पहला विरोध ट्रक ड्राइवरों ने किया है। यह ट्रक ड्राइवर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रास्तो में ट्रकों को छोड़कर यानी खड़ा कर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रांसपोटर्स का कहना है कि जल्द ही इस कानून को वापस नहीं लिया गया, या फिर इसमें संशोधन नहीं किए गए तो देशभर में इसका असर दिखेगा। एसोसिएशन इस मामले में देशव्यापी हड़तान करने की तैयारी में है। बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों से ट्रकों के खड़े होने की सूचना आ रही है, इसमें मुख्य रूप से भोपाल, इंदौर, जलबपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, उज्जैन, बैतूल] सिंगरोली, सागर आदि शामिल हैं, आज भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में प्राइवेट बहनों को चलाने वाले बाहन मालिकों को भी सामना करना पड़ा। जो कानून हैं उसके अनुसार बाहन चालक पर लागू होता है। जिस तरह साहीन बाग,370 , किसान आंदोलन,उसी तरह से हिट एंड रन को भी मुद्दा बनाया गया है। आप बाहन चला रहे हैं और आपसे एक्सीडेंट हो गया है और किसी व्यक्ति की या अन्य किसी को नुक्सान पहुंचा तो क्या आपको माफ कर दिया जाय,ये जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और देश भर में जो अराजकता फैलाई जा रही है उस पर अंकुश तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। कलेक्टर, अपने अपने जिले में धारा 144 लगा देना चाहिए, बगैर बात समझें हड़ताल करना देश एवं समाज विरोधी है। मैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन करुंगा कि सभी कलैक्टर को धारा 144 लगानें का निर्देश दें बैसे भी कलेक्टर को अधिकार है कि अराजकता को रोकने के लिए स्वयं निर्णय लें सकते हैं
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