प्रतिष्ठा में,
श्री संजय जाजू,
सचिव
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली
विषय – समाचार पत्रों को विभाग के भोपाल स्थित कार्यालय में जमा करने वावत,
महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्णय परिस्थितियों के अनूकूल नहीं है।
समाचार पत्रों की प्रतियां प्रत्येक माह में एक निश्चित अवधि में जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
समाचार पत्रों के मालिकों के द्वारा भी जिला जनसंपर्क कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।
महोदय, मध्यप्रदेश ही नहीं सम्पूर्ण देश में यह व्यवस्था लागू की गई होगी मैं बात मध्यप्रदेश की आपके संज्ञान में ला रहा हूं।
मध्यप्रदेश में कई शहर जहां से समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं उनके दूरी भोपाल से 800 किलोमीटर दूर है।
इतनी दूरी से समाचार पत्र सूचना एवं प्रसारण विभाग में जमा करने में तीन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
धन,समय और श्रम का अपव्यय होता है।
यदि जिला जनसंपर्क कार्यालय से तालमेल होता है तो समाचार पत्रों के मालिकों को बहुत राहत मिलेगी।
भोपाल स्थित सूचना एवं प्रसारण विभाग के द्वारा जिला जनसंपर्क कार्यालय से समाचार पत्रों की प्रकाशन की जानकारी ली जा सकती हैं।
जिला जनसंपर्क कार्यालय में प्रदेश में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की प्रतियां प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जमा करना अनिवार्य है जमा न होने पर उन्हें नियमितता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।
अतः आपसे निवेदन है कि इस मामले में पुनर्विचार करने का कष्ट करें।
भवदीय
राधावल्लभ शारदा
प्रांतीय अध्यक्ष
असेंबली आफ एमपी जर्नलिस्ट्स मुख्यालय भोपाल
9425609484
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