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वक्फ कब्रिस्तान में किये जा रहे अवैध दुकान निर्माण पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस [म.प्र. वक्फ बोर्ड, कलेक्टर, एसडीएम सहित पंचायत सरपंच और सचिव व अन्य से जवाब तलब]

वक्फ कब्रिस्तान में किये जा रहे अवैध दुकान निर्माण पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
[म.प्र. वक्फ बोर्ड, कलेक्टर, एसडीएम सहित पंचायत सरपंच और सचिव व अन्य से जवाब तलब]

अशफ़ाक आरिफ़
नरसिंहपुर केसरी समाचार
जबलपुर| वक्फ सम्पत्ति मुस्लिम कब्रिस्तान खसरा नंबर 37/1 रकबा 0.567 हेक्टेयर ग्राम- कौंडिया, तहसील- गाडरवारा, जिला- नरसिंहपुर वक्फ रजिस्ट्रेशन नंबर 13 पर ग्राम पंचायत कौंडिया के सरपंच और सचिव द्वारा अवैध रूप से निर्मित की जा रही दुकानों के विरुद्ध जिला वक्फ कमेटी नरसिंहपुर के 5 बार के अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन पठान द्वारा इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली व अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गई।
उक्त विषय पर मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा संज्ञान लेते कार्यवाही करने कलेक्टर नरसिंहपुर को आदेशित किया जिसके पश्चात तहसीलदार गाडरवारा द्वारा आदेश क्रमांक/87/प्रस्तु./तह./2026 गाडरवारा दिनांक 27.02.2026 के माध्यम से स्टे आर्डर पारित करते उक्त वक्फ मुस्लिम कब्रिस्तान ग्राम- कौंडिया की सम्पत्ति पर सरपंच एवं सचिव द्वारा दुकान निर्माण पर रोक लगा दी।
तहसीलदार के स्टे आर्डर के उपरांत भी वक्फ मुस्लिम कब्रिस्तान पर अवैध दुकान निर्माण जारी रहा जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता मोहम्मद हुसैन पठान द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत करते राहत चाही गई, जिसकी सुनवाई करते माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा तहसीलदार के स्टे आर्डर के बावजूद भी वक्फ कब्रिस्तान में किये जा रहे अवैध दुकान निर्माण पर नोटिस जारी करते म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल, कलेक्टर नरसिंहपुर, एसडीएम गाडरवारा सहित ग्राम पंचायत कौंडिया के सरपंच एवं सचिव तथा वक्फ कब्रिस्तान कमेटी कौंडिया, गाडरवारा से जवाब तलब किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तकमील नासिर ने पैरवी की।

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