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Money Laundering* *मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्‍येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है*

*Money Laundering*
*मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्‍येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है*
दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी की रपट भोपाल से वैंकटेश शारदा के साथ संपादित अभी सत्‍येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत पर हैं। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें झटका दिया था। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई स्‍थगित करने से सीजेआई ने मना कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत अगले साल 8 जनवरी तक बढ़ा दी है। जैन फिलहाल चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं। शीर्ष अदालत ने 26 मई को दिल्ली के पूर्व मंत्री को चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है। यह मामला न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ देख रही है।
इसके पहले भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने से इनकार किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित न्यायाधीश इस पर निर्णय लेंगे। जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ की ओर से दिन में उनकी याचिका पर प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित किया जाए। जैन फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं।
सिंघवी ने कहा कि न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ ने मामले में पर्याप्त दलीलें सुनी थीं। अब यह मामला उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है जिसमें न्यायमूर्ति बोपन्ना शामिल नहीं हैं। वरिष्ठ वकील ने कहा,‘हम स्थगन का अनुरोध करते हैं। अगर आप (सीजेआई) एक बार मामले के कागजात देख लेते।’
इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘संबंधित न्यायाधीश मामले को देख रहे हैं और मैं उनके समक्ष सूचीबद्ध मामले में कोई दखल नहीं दूंगा। जिन न्यायाधीश के पास मामला है वे इस पर निर्णय लेंगे। मैं नहीं ले सकता। मैं निर्णय नहीं ले सकता।’

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