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Delhi Liquor Policy :आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Delhi Liquor Policy :आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत

दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी की रपट भोपाल से राधावल्लभ शारदा के साथ संपादित
एएनआई, नई दिल्ली। आबकारी घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया आज सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। यहां जेल में बंद आप नेता की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी, 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी और मामले को 10 जनवरी, 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
21 नवबंर दिन मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। मामले की विस्तार से सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा था कि आरोपित व्यक्तियों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अभी भी कई दस्तावेज दाखिल किए जाने बाकी हैं।
अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि मामले की सुनवाई शुरू हो सके।
अदालत ने साथ ही ईडी को भी नोटिस जारी करते हुए बिनाय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के लिए मामला 24 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया था।
सिसोदिया पर क्या है आरोप?
बिनाय एक शराब कंपनी में महाप्रबंधक के रूप में काम करते थे और उन्हें पिछले साल नवंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था। फरवरी 2023 में आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें 9 मार्च को दिल्ली की तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

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