*Superm court*दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीमकोर्ट ने कहा केंद्र सेवा विस्तार देने का प्रावधान दिखाए*
दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी की रपट महादण्ड के लिए
दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर। होने वाले हैं. केंद्र सरकार नरेश कुमार को कुछ दिनों का सेवा विस्तार देना चाहती है, जबकि दिल्ली सरकार को इस कदम पर आपत्ति है.
दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीमकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने कहा- केंद्र सेवा विस्तार देने का प्रावधान दिखाए
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (28 नवंबर) को दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति वाले मामले पर सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत में सुनवाई बुधवार (29 नवंबर) को भी जारी रहेगी.
कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र 30 नवंबर को रिटायर होने जा रहे मौजूदा चीफ सेक्रेट्री नरेश कुमार को सेवा विस्तार देना चाहता है तो वह प्रावधान दिखाए, जिसके तहत ऐसा किया जा सकता है. इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह दिल्ली सरकार को इस पद के लिए संभावित अधिकारियों के नाम सौंप कर उसकी सहमति ले
केंद्र सरकार ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि वह नरेश कुमार को कुछ दिनों का सेवा विस्तार देने जा रही है. जब नए चीफ सेक्रेट्री की नियुक्ति का मौका आएगा, तब दिल्ली सरकार को संभावित अधिकारियों के नाम सौंपे जाएंगे और उससे चर्चा की जाएगी.
दिल्ली के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की आपत्ति के बाद कोर्ट ने कहा, ”दिल्ली सरकार को इस अधिकारी को सेवा विस्तार देने पर आपत्ति है. ऐसे में इन्हें सेवा विस्तार न दें. आप चाहें तो दिल्ली सरकार को संभावित नाम सौंपे, सीधे किसी और अधिकारी की नियुक्ति कर दीजिए.”