*सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की बेटी और बहू के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया , देशमुख को लगा झटका*
Mahadand news.com की रपट,
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की ओर से अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए मुंबई के रेस्तरां और बार मालिकों से करोड़ों रुपये की जबरन वसूली के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था
*महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक ताजा झटका देते हुए सीबीआई ने उनकी बेटी पूजा और बहू राहत देशमुख के खिलाफ 2021 में एजेंसी की आंतरिक मसौदा रिपोर्ट कथित तौर पर लीक करने के सिलसिले में आरोपपत्र दायर किया है।* अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि यहां सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष दायर पूरक आरोपपत्र में एजेंसी ने पूजा को ‘सह-साजिशकर्ता’ करार दिया है। उनपर आरोप है कि उन्होंने मसौदा रिपोर्ट हासिल करने के लिए एजेंसी के उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी को रिश्वत देने के लिए देशमुख के वकील आनंद दिलीप डागा के साथ कथित तौर पर योजना बनाई, उन्हें निर्देश दिया और साजो-सामान मुहैया कराया। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय की ओर से निर्देशित जांच को ”पलटने” के लिए 29 अगस्त, 2021 को यह रिपोर्ट मीडिया में लीक की गई।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की ओर से अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए मुंबई के रेस्तरां और बार मालिकों से करोड़ों रुपये की जबरन वसूली के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। मीडिया में लीक हुई सीबीआई की रिपोर्ट में कथित तौर पर उल्लेख किया गया है कि “अनिल देशमुख द्वारा कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया है”। एजेंसी ने अपने उप-निरीक्षक अभिषेक तिवारी और देशमुख के वकील डागा को लीक के संबंध में गिरफ्तार किया था और उन पर 2021 में आरोप लगाए गए थे।
साजिश की जांच जारी रखते हुए सीबीआई ने दो साल बाद पूरक आरोपपत्र दायर किया है जिसमें पूजा और राहत के अलावा देशमुख के दूर के रिश्तेदार विक्रांत देशमुख और सयाजीत वायल को भी आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपियों ने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उनका कोई संबंध नहीं है और उन्हें इसमें गलत तरीके से फंसाया गया है। चार्जशीट दाखिल करने से पहले सीबीआई ने उनसे पूछताछ की लेकिन उन्हें कभी हिरासत में नहीं लिया गया।
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