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सुरक्षित रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज (16 अक्टूबर) इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद शाही ईदगाह परिसर की सर्वे की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिंदू पक्ष की तरफ से दायर कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. अब मामले से जुड़े सभी 16 केस की एक साथ सुनवाई शुरू होगी. हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर और ASI सर्वे की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील महमूद प्राचा ने दलीलें पेश की. विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मस्जिद के नीचे कई ऐसे प्रतीक हैं जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ें हुए हैं. हालांकि, मस्जिद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया. अगली सुनवाई पर सभी पक्षकारों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है. कारोबारी को लूटने वाला इनामी बदमाश फारुख एनकाउंटर में ढेर, ड्राइवर के साथ रची थी साजिश दायर याचिकाओं में कुल चार पक्षकार हैं. जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ शामिल हैं. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में कथित तौर पर अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग की गई है. ताकि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो सके साथ ही याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है. इस समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्णा विराजमान को सौंपे जाने की मांग की गई है. वहीं, आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का मामला निपटाया नहीं जाता, तब तक कोर्ट कमिश्नर की मांग वाली अर्जी पर फैसला नहीं हो सकता.
जागरण प्रकाशन को आयुक्त का नोटिस, पत्रकारों का बकाया करोड़ो रुपया ब्याज के साथ देना होगा

एक्यूआई में सुधार के लिए तुरंत कदम उठाएं – आयुक्त डॉ शर्मा

*एक्यूआई में सुधार के लिए तुरंत कदम उठाएं – संभाग आयुक्त डॉ. शर्मा*

कमिश्नर भोपाल संभाग डॉ. पवन शर्मा ने भोपाल नगर में बढ़ते प्रदूषण और दूषित हवा को सामान्य स्तर पर लाने के लए कलेक्टर तथा आयुक्त नगर निगम भोपाल को तत्काल पहल करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. शर्मा ने सोमवार को प्रदूषण निवारण मंडल और निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री फ्रेंक नोबल ए उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि मंगलवार को जिला प्रशासन एक बैठक में दूषित वायु के स्तर को सुधारने के लिए संबंधितों की बैठक में त्वरित कार्य योजना बनाकर तत्काल अमल भी प्रारंभ करेगा। कमिश्नर डॉ. शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर में पीयूसी की संख्या बढ़ाई जाए और भोपाल की सभी सीमाओं से गुजरने वाले वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच अनिवार्यत: की जाए। उन्होंने सभी पेट्रोल पंप पर पीयूसी संचालित करने के लिए भी कहा है।

कमिश्नर डॉ. शर्मा ने निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि धूलकण हवा में नहीं जाने से रोकने के लिए हरी नेट लगाने के साथ ही मानक बनाए रखने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव भी किया जाए। उन्होंने सभी तरह के ईधन से होने वाले धुएं के स्त्रोत का पता लगाने और इधर-उधर कचरा जलाना तत्काल प्रतिबंधित करने के लिए भी कहा है।

कमिश्नर डॉ. शर्मा ने नगर में चल रहे सभी बड़े निर्माण कार्यों का तत्काल निरीक्षण करने और निर्माण कार्यों में अपनाए जाने वाले पर्यावरण मानकों का पालन कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वे वेबजह कचरे में आग न लगाएं और आवश्यक निर्माण कार्य भी सभी तरह की सावधानियों के साथ करें। उन्होंने पराली जलाने के मामलों को भी संज्ञान में लेने और किसानों को जागरूक करने के साथ ही आवश्यक होने पर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं।

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