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कलेक्टर के औचक निरीक्षण कई अध्यापक नहीं मिले उपस्थित, सख्त कार्रवाई होगी

*कलेक्टर के औचक निरीक्षण में कई अध्यापक मिले अनुपस्थित*

*4 शिक्षक एवं 1 सहायक ग्रेड तीन निलंबित, 2 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस एवं 2 आउटसोर्स ऑपरेटरों की सेवा समाप्ति के दिये निर्देश*

भोपाल
कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को सुबह रुनाहा नज़ीराबाद एवं सूरजपूरा के शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।उनके निरीक्षण में कई शिक्षक और शिक्षिकायें अनुपस्थित मिले जिस पर कलेक्टर ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए अनुपस्थित शिक्षक, शिक्षिका के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये।इसी तारतम्य में जिला शिक्षा अधिकारी ने 4 शिक्षकों और एक लिपिक को निलंबित, 2 को कारण बताओं नोटिस एवं 2 आउटसोर्स ऑपरेटर की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की है। नज़ीराबाद की प्रभारी प्रधान अध्यापिका की दो वेतन वृद्धि रोकी गई है।
इस दौरान उनके साथ सीईओ जिला पंचायत श्री ऋतुराज सिंह, एसडीएम श्री विनोद सोनकिया सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने शास.उ.मा.वि.रूनाहा, शास. माध्य. शाला नजीराबाद, शा.मा.शा. सूरजपुरा का औचक निरीक्षण किया एवं विद्यालयों की व्यवस्था का अवलोकन किया।
कलेक्टर के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित शिक्षक श्रीमती सुशीला सोलंकी माध्यमिक शिक्षक, श्री शुभम सिंह सहायक ग्रेड तीन, श्री कुमुद कुशवाह प्राथमिक शिक्षक, श्रीमती मीना चतुर्वेदी, प्रा.शि. एवं श्री नानक प्रसाद अहिरवार, प्रा.शि. को निलंबित किया गया है। इसी के साथ श्रीमती नीलम शर्मा उ.मा.शि. एवं श्रीमती आरती त्रिपाठी उ.मा.शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किये है।विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले दो आउटसोर्स ऑपरेटर कान्हा मीणा एवं भजन गौर की सेवा समाप्त की गई है ।शासकीय माध्यमिक विद्यालय नज़ीराबाद की प्रभारी प्रधान अध्यापिका की दो वेतन वृद्धि रोकी गई है।

*मथुरा मंदिर-मस्जिद केस: हिंदू पक्षकारों की कोर्ट कमिश्नर और ASI सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी* महादण्ड. काम की रपट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज (16 अक्टूबर) इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद शाही ईदगाह परिसर की सर्वे की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिंदू पक्ष की तरफ से दायर कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. अब मामले से जुड़े सभी 16 केस की एक साथ सुनवाई शुरू होगी. हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर और ASI सर्वे की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील महमूद प्राचा ने दलीलें पेश की. विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मस्जिद के नीचे कई ऐसे प्रतीक हैं जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ें हुए हैं. हालांकि, मस्जिद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया. अगली सुनवाई पर सभी पक्षकारों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है. कारोबारी को लूटने वाला इनामी बदमाश फारुख एनकाउंटर में ढेर, ड्राइवर के साथ रची थी साजिश दायर याचिकाओं में कुल चार पक्षकार हैं. जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ शामिल हैं. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में कथित तौर पर अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग की गई है. ताकि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो सके साथ ही याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है. इस समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्णा विराजमान को सौंपे जाने की मांग की गई है. वहीं, आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का मामला निपटाया नहीं जाता, तब तक कोर्ट कमिश्नर की मांग वाली अर्जी पर फैसला नहीं हो सकता.
जागरण प्रकाशन को आयुक्त का नोटिस, पत्रकारों का बकाया करोड़ो रुपया ब्याज के साथ देना होगा

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