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असली और नकली कौन न्यायालय तय करेगा।करेली में पतंजलि की दबिश, तेल ब्रांड को लेकर दो पक्षों में विवाद *

*असली और नकली कौन न्यायालय तय करेगा।करेली में पतंजलि की दबिश, तेल ब्रांड को लेकर दो पक्षों में विवाद *

एंकर- नरसिंहपुर जिले के करेली नगर में स्थित अनिल इंडस्ट्रीज पर पतंजलि फूड लिमिटेड की लीगल टीम ने दबिश दी। टीम ने आरोप लगाया कि “तुलसी गोल्ड” से मिलता-जुलता ब्रांड नाम इस्तेमाल कर तेल की रिपैकिंग की जा रही है। इस दौरान तुलसी ब्रांड से पैक किए गए तेल के जार को सील कर कार्रवाई की गई। वहीं, अनिल इंडस्ट्रीज ने इन आरोपों को गलत बताते हुए अपने सभी दस्तावेज वैध होने का दावा किया है।
करेली पहुंची पतंजलि की लीगल टीम के प्रतिनिधि ने बताया कि “तुलसी” नाम उनका रजिस्टर्ड ब्रांड है। उन्हें सूचना मिली थी कि इसी से मिलता-जुलता नाम उपयोग कर बाजार में तेल पैक किया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट से अनुमति लेकर यह कार्रवाई की गई।

आयुष जैन के, प्रतिनिधि वकील, पतंजलि फूड लिमिटेड
वहीं अनिल इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि अमन जैन ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनका ब्रांड “पूर्णआयु तुलसी” पूरी तरह से वैध है। उन्होंने संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए और कहा कि इस तरह की कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही उत्पाद बाजार में उतारा गया है।
फिलहाल दोनों पक्ष अपने-अपने दावे कर रहे हैं। मामला अब न्यायालय के अधीन है, जहां आगे की सुनवाई में सच्चाई सामने

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