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Police FIR: अगर थाने में पुलिस नहीं दर्ज कर रही आपकी एफआईआर तो आन लाइन शिकायत दर्ज की जा सकती हैं फिर भी जानें क्या हैं आपके अधिकार*

*Police FIR: अगर थाने में पुलिस नहीं दर्ज कर रही आपकी एफआईआर तो आन लाइन शिकायत दर्ज की जा सकती हैं फिर भी जानें क्या हैं आपके अधिकार*

भोपाल से राधावल्लभ शारदा द्वारा संपादित रपट संजय गौतम के साथ।

What To Do If Police Do Not Register Your FIR: सामाज में अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस व्यवस्था बनाई गई है। अक्सर देखने को मिलता है कि किसी के साथ जब कोई वारदात हो जाती है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति उस घटना की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पर जाता है। ज्यादातर मामलों में पुलिस तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करके अपराध करने वाले व्यक्ति पर उचित कार्रवाई करती है। वहीं कई बार पुलिस शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति के साथ गैर पेशेवर ढंग से बात करती है और उसका एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। ऐसे में व्यक्ति परेशान हो जाता है। अगर पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए
अगर पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर को दर्ज नहीं कर रही है। ऐसे में आप इसकी शिकायत सीनियर ऑफिसर से कर सकते हैं। अगर आपकी इस शिकायत पर सीनियर अधिकारी भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देता है।
इस स्थिति में आप CrPC के सेक्शन 156(3) के अंतर्गत इसकी शिकायत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट आपकी शिकायत सुनने के बाद उक्त पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देगा।
नियम में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अगर कोई पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से मना करता है। इस स्थिति में संबंधित पुलिस अधिकारी पर उचित कार्रवाई की जाएंगी
आपके पास ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कराने का विकल्प है। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र की पुलिस वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप आसानी से अपनी ई-एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

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