Breaking News

UP News: कोर्ट ने राज्य सरकार एवं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद , केस वापसी की अर्जी मंजूर*

*UP News: कोर्ट ने राज्य सरकार एवं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद , केस वापसी की अर्जी मंजूर*

लखनऊ से प्रेमशंकर अवस्थी के साथ भोपाल से राधावल्लभ शारदा की रपट
निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आपराधिक केस को वापस लेने की सरकार और संजय निषाद की अर्जी को स्वीकार कर लिया है. गोरखपुर में रेलवे ट्रैक जाम करने के आरोप में ये आपराधिक केस चल रहा था.
कोर्ट ने राज्य सरकार की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका व संजय निषाद की धारा 482 की याचिका मंजूर कर ली है. दरअसल, 8 जून 2015 को आरपीएफ थाना गोरखपुर में दर्ज मामले में निषाद एकता परिषद के अध्यक्ष संजय निषाद पर आरोप था कि उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ 7 जून को रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया था. जिससे नाघर-सहजनवा रेल ट्रैक का यातायात प्रभावित हुआ था.
याचिका में बताया गया कि सरकार ने 7 अगस्त 23 को केस वापस लेने का फैसला लिया था और लोक अभियोजक ने धारा 321 में केस वापसी की अर्जी दी थी. गोरखपुर मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी थी कि हाईकोर्ट से इसकी अनुमति नहीं ली गई है और अब केस पर अंतिम बहस होनी है. शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट से 21 मार्च 23 को केस वापसी की अनुमति ली गई है. जिसके बाद लोक अभियोजक ने स्वतंत्र निर्णय लिया और नियमानुसार अर्जी दाखिल की.
याचिका में आगे कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य और कानून की अनदेखी की है इसलिए मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त किया जाये. ये भी कहा कि सरकार किसी भी स्तर पर केस वापसी का फैसला ले सकती है. कोर्ट ने लोक अभियोजक के फैसले को विधि सम्मत माना और कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश तथ्य व कानून के विपरीत होने के कारण अवैध है. जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया.

About Mahadand News

Check Also

चमत्कारिक सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर दिगवाड़

दिगवाड़ बाड़ी जिला रायसेन में सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर चमत्कारों के कारण आस्था का केंद्र …