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25000 रुपए का अर्थ दंड के साथ दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई देशी शराब की करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा

*25000 अर्थ दंड के साथ दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई देशी शराब की तस्करी करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा*

नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा 7 पेटी अवैध रूप से देशी मसाला शराब की तस्करी करने वाले आरोपी शंकर पिता रामनिवास लोहार, 22 वर्ष, निवासी सरदार नगर, थाना बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत दोषी पाते हुए 02 वर्ष के सश्रमे कारावास एवं 25000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना जीरन में पदस्थ उपनिरीक्षक आर. के. व्यास को मुखबिर सूचना मिली की मंदसौर की तरफ से दो व्यक्ति सिल्वर कलर की इंडिका कार में अवैध देशी मसाला शराब की तस्करी करते हुए उसे भीलवाड़ा (राजस्थान) की तरफ ले जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से पुलिस फौर्स सहित ग्राम चल्दू स्थित पुलिया के पास घेराबंदी की गई, फिर मंदसौर की तरफ से मुखबिर द्वारा बताये गये नंबर की कार आते हुए दिखाई दी, जिसे रोककर उसमें बैठे दोनों व्यक्तियों का नाम पूछने पर एक ने अपना नाम शंकर लोहार व दूसरे ने कमलेश गोस्वामी बताया। कार की तलाशी लिये जाने पर उसमें 7 पेटिया रखी हुई थी, जिसमें प्रत्येक पेटी में 750-750 एमएल की 12-12 देशी मसाला शराब बोतले थी, इस प्रकार कुल 84 बोतले थी। दोनों व्यक्तियों के पास शराब परिवहन का लाईसेंस व परमिट नहीं होने से अवैध देशी मसाला शराब को जप्त किया गया व दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रमांक 148/13 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करते हुवे, विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान एक आरोपी कमलेश गोस्वामी के फरार हो जाने से आरोपी शंकर लोहार के संबंध में विचारण उपरांत यह निर्णय पारित किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान जप्तीकर्ता अधिकारी, विवेचक व फोर्स के सदस्यों सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान कराकर आरोपी के द्वारा 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा में अवैध देशी मसाला शराब की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा की गई।

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