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सुरक्षित रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज (16 अक्टूबर) इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद शाही ईदगाह परिसर की सर्वे की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिंदू पक्ष की तरफ से दायर कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. अब मामले से जुड़े सभी 16 केस की एक साथ सुनवाई शुरू होगी. हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर और ASI सर्वे की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील महमूद प्राचा ने दलीलें पेश की. विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मस्जिद के नीचे कई ऐसे प्रतीक हैं जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ें हुए हैं. हालांकि, मस्जिद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया. अगली सुनवाई पर सभी पक्षकारों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है. कारोबारी को लूटने वाला इनामी बदमाश फारुख एनकाउंटर में ढेर, ड्राइवर के साथ रची थी साजिश दायर याचिकाओं में कुल चार पक्षकार हैं. जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ शामिल हैं. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में कथित तौर पर अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग की गई है. ताकि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो सके साथ ही याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है. इस समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्णा विराजमान को सौंपे जाने की मांग की गई है. वहीं, आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का मामला निपटाया नहीं जाता, तब तक कोर्ट कमिश्नर की मांग वाली अर्जी पर फैसला नहीं हो सकता.
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10 से 12 दिसम्बर तक पल्स पोलियों अभियान का अतिरिक्त चरण

*पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण 10 से 12 दिसम्बर*
*प्रदेश के 16 जिलों में बच्चों को पिलाई जायेगी पोलियो की खुराक*
भोपाल – प्रदेश के 16 जिलों में 10 से 12 दिसम्बर, 2023 को पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण में जीरो से 5 वर्ष आयु के लगभग 37 लाख 50 हजार बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जायेगी। अभियान की तैयारियों के सिलसिले में एनएचएम मुख्यालय में राज्य टास्क फोर्स की बैठक हुई।
टास्‍क फोर्स की बैठक में महिला-बाल विकास, स्कूल शिक्षा, नगरीय प्रशासन, वन, पंचायत, आदिम जाति कल्याण, आयुष, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों और डब्ल्यू.एच.ओ., यूनिसेफ, यूएनडीपी और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डायरेक्टर एनएचएम (टीकाकरण) डॉ. संतोष शुक्ला ने टास्क फोर्स समिति के सदस्यों को अभियान में दी गई जिम्मेदारियों से अवगत कराया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अभियान के सफल संचालन के लिये सुझाव भी दिये।
बैठक में बताया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के केस मिलने के कारण और साथ ही पोलियो-फ्री स्टेटस को मेंटेन रखने के लिये पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण किया जा रहा है। प्रदेश के भिण्ड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, खरगौन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, सतना, श्योपुर, टीकमगढ़ और विदिशा जिलों में अभियान संचालित होगा। इन जिलों में पोलियो दवाई पिलाने के लिये स्थानीय बूथ के साथ-साथ माइग्रेटरी पापुलेशन को कवर करने के लिये मोबाइल टीम भी गठित की जायेगी।

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