सी बी आई ने जबरन वसूली मामला में पूर्व डीजी जेल-पूर्व IAS अधिकारी के खिलाफ FIR की मंजूरी मांगी, MHA को भेजा अनुरोध
दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी की रपट महादण्ड न्यूज. काम
सीबीआई ने 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संदीप गोयल और तिहाड़ में अतिरिक्त महानिरीक्षक के पद पर तैनात सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मुकेश प्रसाद के खिलाफ अनिवार्य मंजूरी के लिए अनुरोध भेजा है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर सहित विभिन्न हाई प्रोफाइल कैदियों से कथित तौर पर करोड़ों रुपये की उगाही करने के मामले में दिल्ली के पूर्व जेल महानिदेशक संदीप गोयल और पूर्व आईएएस अधिकारी मुकेश प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संदीप गोयल और तिहाड़ में अतिरिक्त महानिरीक्षक के पद पर तैनात सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मुकेश प्रसाद के खिलाफ अनिवार्य मंजूरी के लिए अनुरोध भेजा है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को उनके खिलाफ जांच शुरू करने से पहले भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17ए के तहत कैडर नियंत्रण प्राधिकार गृह मंत्रालय से मंजूरी की जरूरत है।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि गोयल और प्रसाद ने पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर पिछले कुछ वर्षों से विचाराधीन कैदी के रूप में बंद कैदी चंद्रशेखर से 12.50 करोड़ रुपये की उगाही की और उसे प्राप्त किया। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2019-22 के दौरान खुद या अपने सहयोगियों के माध्यम से संरक्षण राशि के रूप में धन की उगाही की गई और विभिन्न किस्तों में प्राप्त की गई, ताकि चंद्रशेखर जेल में शांति से और आराम से रह सके।