प्रांतीय मीडिया प्रभारी दीप्ति कौर की रपट
“अशोकनगर पुलिस द्वारा लोक परिवहन बसों में सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने व यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वाले 40 बस चालकों पर चालानी कार्यवाही एवं यातायात नियमों का पालन करने वालों को पुष्प गुच्छ देकर किया सम्मानित”
प्रदेश में विगत कुछ माहों के दौरान घटित यात्री बस दुर्घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तथा आमजन की सुरक्षा, यातायात अनुशासन एवं सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस परिवहन शोध संस्थान, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा प्रदेशव्यापी स्तर पर दिनांक 21 मई 2026 से 27 मई 2026 तक लोक परिवहन बसों का विशेष चेकिंग एवं प्रवर्तन अभियान संचालित किया जा रहा है।
इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अशोकनगर श्री राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में संचालित समस्त लोक परिवहन बसों का विशेष सघन निरीक्षण एवं शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु व यातायात के नियमों का उल्लंघन कर यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वाले बस चालकों के विरुद्ध सख्त मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में चालानी कार्यवाही करने हेतु जिले के समस्त एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है, ताकि कोई भी वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों की अवहेलना करते हुए संचालित न हो सके। साथ ही जिला परिवहन विभाग के अधिकारियों के समन्वय से संयुक्त रूप से व्यापक स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
इसी तारतम्य में दिनांक 26.05.2026 को थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक मनीष सिंह चौहान, कोतवाली थाना प्रभारी रविप्रताप सिंह चौहान, देहात थाना प्रभारी भुवनेश शर्मा व जिला परिवहन कार्यालयीन स्टाफ की संयुक्त कार्यवाही में राजमाता चौराहे पर लोक परिवहन बसों में निर्धारित सुरक्षा मानकों व यातायात के नियमों के अंतर्गत चौकिंग की गई जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट, फस्ट एड बॉक्स की उपलब्धता, बिना फिटनेस, बिना परमिट एवं बिना वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्र, परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं बीमा दस्तावेजों की जांच, चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं बैज, निर्धारित क्षमता से अधिक सीट अथवा अधिक सवारियों का संचालन, निर्धारित गति सीमा से अधिक गति में वाहन संचालन, नशे की अवस्था में वाहन संचालन, रात्रिकालीन संचालन हेतु रिफ्लेक्टर एवं समुचित प्रकाश व्यवस्था की उपलब्धता, जिन बसों में Emergency Gate को बंद कर उसके स्थान पर अतिरिक्त सीटें लगाई गई उनके विरुद्ध तत्काल कठोर वैधानिक कार्यवाही की गई। संयुक्त कार्यवाही के तहत 40 बसों को यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर मोटर यान अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में चालानी कार्यवाही की गई एवं यातायात नियमों का पालन करने वालों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया।
चैकिंग के दौरान एक स्कूल बस MP07DA0373 “US ACADEMY ATHAIKHADA” आकर रूकी जिसको चैक करने पर उसे यात्रियों से लबालब भरा होना पाया गया बस के अंदर चैक करने पर अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन निकास द्वार व सुरक्षा मानकों की कमी व यातायात के नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त बस को विधिवत जप्त कर पंचनामा कार्यवाही की गई, उक्त बस को थाना कोतवाली में मोटर यान अधिनियम व अन्य अधिनियमों के अंतर्गत चालानी कार्यवाही कर खड़ा कराया गया, जिसे यातायात के
नियमों के उल्लंघन व सुरक्षा मानकों की कमी पाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण तैयार कर भारी से भारी जुर्माना राशि से दण्डित कराने हेतु माननीय सीजेएम न्यायालय अशोकनगर में प्रस्तुत किया गया।
जिला अशोकनगर के अन्य थानों में भी पुलिस अधीक्षक अशोकनगर के आदेश के पालन में निर्धारित सुरक्षा मानकों बाय यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं में चालानी कार्यवाही की गई।
विगत दिनांक 21.05.2026 से 25.05.2026 की समय अवधि में जिले में संचालित सभी बस संचालक चालकों को निर्धारित मानकों व यातायात के नियमों का पालन करने की हिदायत दी जाकर उपरोक्त निर्धारित मानकों के अंतर्गत अपने-अपने बसों में सुधार करने हेतु सूचना पत्र दिया गया था जो आज दिनांक 25.05.2026 में हिदायत दिए जाने के बावजूद भी वाहन चैकिंग में निर्धारित मानकों व यातायात नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर मोटर या अधिनियम के विभिन्न धाराओं में चालानी कार्यवाही की गई जिसका उद्देश्य बस चालक परिचालक व संचालकों को निर्धारित मानकों व यातायात नियमों के प्रति अनुशासन एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना, जिससे बस में यात्रा कर रही सवारियों के हितों, जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
विशेष चेकिंग के दौरान निम्न बिंदुओं पर सघन निरीक्षण किया जा रहा है:-
🔸फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट एवं फस्ट एड बॉक्स की उपलब्धता एवं वैधता ।
🔸वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्र, परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं बीमा दस्तावेजों की जांच।
🔸 चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं बैज की जांच।
🔸निर्धारित क्षमता से अधिक सीट अथवा अधिक सवारियों का संचालन।
🔸निर्धारित गति सीमा से अधिक गति में वाहन संचालन।
🔸नशे की अवस्था में वाहन संचालन।
🔸रात्रिकालीन संचालन हेतु रिफ्लेक्टर एवं समुचित प्रकाश व्यवस्था की उपलब्धता।
🔸जिन बसों में Emergency Gate को बंद कर उसके स्थान पर अतिरिक्त सीटें लगाई गई हैं, उनके विरुद्ध तत्काल कठोर वैधानिक कार्यवाही।
दिनांक 21 मई 2026 से प्रारंभ इस विशेष अभियान के अंतर्गत जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में लोक परिवहन बसों की लगातार सघन जांच की जा रही है। चेकिंग के दौरान फिटनेस, परमिट, बीमा, पीयूसी (Pollution Under Control), चालकों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं बैज, निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों का संचालन, नशे की अवस्था में वाहन चलाना, ओवरस्पीड संचालन, रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था, फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट, फस्ट एड बॉक्स एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों की बारीकी से जांच की जा रही है।
साथ ही बस चालकों, परिचालकों एवं वाहन मालिकों को यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु समझाइश दी जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है, जिससे भविष्य में ऐसी लापरवाहियों की पुनरावृत्ति न हो।
पुलिस अधीक्षक अशोकनगर श्री राजीव कुमार मिश्रा द्वारा आमजन से भी अपील की गई है कि वह यात्रा के दौरान बसों में उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।
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