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Journalist और गैर पत्रकारों के हित में अच्छा निर्णय पत्रकार को मीडिया संस्थान से प्राप्त नियुक्ति पत्र जनसंपर्क विभाग में देना अनिवार्य ,

Journalist और गैर पत्रकारों के हित में अच्छा निर्णय पत्रकार को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य ,
भोपाल – केंद्र सरकार की नई श्रम नीति के अनुसार अब काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके संस्थान से नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य किया गया है।
पत्रकार भी कामगार की श्रेणी में आता है इसीलिए उसे श्रमजीवी पत्रकार की श्रेणी में रखा गया है।
मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार भी मीडिया संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाना अनिवार्य है।
मध्यप्रदेश सरकार के जिला जनसंपर्क विभाग ने सभी पत्रकारों को 31 जनवरी के पूर्व जिस मीडिया संस्थान में कार्यरत हैं उस संस्थान का नियुक्ति पत्र देना होगा।
पत्रकार द्वारा नियुक्ति पत्र न देने पर उसका नाम जनसंपर्क विभाग की सूची से बाहर कर दिया जाएगा।
मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के नये श्रम कानून लागू करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग ने यह निर्णय लिया और प्रत्येक जिला जनसंपर्क विभाग के द्वारा सभी पत्रकारों को सूचना दी गई है।
एक कारण और और भी नजर आता है कि आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
अब एक बात और है कि श्रम विभाग ने मुझे मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद का सदस्य मनोनीत किया है उसके अनुसार मैंने जनसंपर्क विभाग से समाचार पत्रों या मीडिया संस्थानों में काम करने वाले अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के हित में उन्हें मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार वेतन एवं अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए को लेकर एक पत्र आयुक्त जनसंपर्क को लिखा और मैंने अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के नियुक्ति पत्र, वेतन प्रमाण पत्र के साथ पुलिस वेरिफिकेशन के पेपर मांगें हैं।
जनसंपर्क विभाग में समस्त मीडिया संस्थानों को वर्ष में एक बार जानकारी दी जाती है कि उनके संस्थान में कितने कर्मचारी काम करते हैं उनके नाम एवं पता, और वेतन की जानकारी देनी होती है।
सरकार के इस निर्णय से पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों को लाभ मिलेगा।
राधावल्लभ शारदा
सदस्य
मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद
प्रांतीय अध्यक्ष
असेंबली आफ एमपी जर्नलिस्ट्स मुख्यालय भोपाल,3
9425609484

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