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MP *मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव का बुलडोजर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले के मकान पर चला

MP *मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव का बुलडोजर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले के मकान पर चला
उज्जैन से अरुण शर्मा के साथ भोपाल से वैंकटेश शारदा की रपट
13 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोहन यादव एक्शन में आ गए हैं. बीते दिनों मांस-अंडा खुले में बेचने पर प्रतिबंध लगाने के बाद उनकी सरकार ने पहली बुलडोजर कार्रवाई की है.
अंग्रेजी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के पद संभालते ही राज्य की बीजेपी सरकार ने तीन घरों पर बुलडोजर चलवाया है, ये तीन वो लोगों हैं जिन पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता पर हमले करने का आरोप है.
*मध्य प्रदेश की नई सरकार ने दो दिनों के भीतर ही पहली बुलडोजर कार्रवाई की है*.
इससे एक दिन पहले सीएम मोहन यादव ने आदेश जारी कर लाउडस्पीकर और डीजे के धार्मिक समारोहों और सार्वजनिक जगहों पर तय आवाज़ से अधिक होने पर रोक लगाई थी
इसी के साथ मीट की ग़ैरकानूनी दुकानों या खुले में मीट या अंडे बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके खिलाफ़ नई सरकार ‘कड़ा कैंपेन’ चला रही है.गुरुवार को मीट की 10 दुकानों को तोड़ दिया गया.
अख़बार लिखता है कि पुलिस ने बताया है कि पांच दिसंबर को बीजेपी के ‘झुग्गी झोपड़ी सेल के मंडल महासचिव’ देवेंद्र सिंह ठाकुर पर चुनाव नतीजों पर बहस के बाद फ़ारुख़ नाम के व्यक्ति ने कथित तौर पर तलवार से हमला किया था.
पुलिस का कहना है कि अपना बचाव करते हुए ‘देवेंद्र सिंह ठाकुर को हाथ में चोट आई थी.’
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इस घटना के बाद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता ठाकुर से मिलने अस्पताल गए थे, और अभियुक्त के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई कराने की मांग की थी.
फ़ारुख़ के आलावा पुलिस ने इस मामले में चार अन्य लोग-असलम, शाहरुख, बिलाल और समीर को भी गिरफ़्तार किया है.
हबीबगंज पुलिस स्टेशन के प्रभारी मनीष राज सिंह भदोरिया ने कहा, “हमने मामले में अभियुक्त तीन लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाए हैं. ये कार्रवाई उल्लंघन पाए जाने के बाद की गई है.”
“चुनाव परिणामों पर एक-दूसरे पर ताने कसने के बाद इनके बीच हिंसक टकराव हुआ था. फ़ारुख़ का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) लगाया गया है.”
वहीं, मांस की दुकानों पर की गई कार्रवाई के बारे में विस्तार से बात करते हुए उज्जैन नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त राधे श्याम मंडलोई ने कहा, “आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के मांस-मछली की बिक्री नहीं की जा सकेगी.”
उन्होंने कहा, “नगझर क्षेत्र में खुले में मांस बेचने वाली 10 दुकानों पर कार्रवाई की गई है. कुछ दुकानें जो सड़कों के पास थीं उनको भी डैमेज हुआ है. टीमें अन्य सेक्टरों में भी काम कर रही हैं.”

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