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जिला एवं सिविल न्यायालय बैरसिया सहित श्रम न्यायालयों में होगा

जिला एवं सिविल न्यायालय बैरसिया सहित श्रम न्यायालयों में होगा आयोजन

93 हजार से अधिक प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य, 61 खण्डपीठों का गठन

भोपाल से राधावल्लभ शारदा के साथ दीप्ति कौर की रपट

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार, 09 मई 2026 को जिला न्यायालय भोपाल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला न्यायालय भोपाल, सिविल न्यायालय बैरसिया तथा श्रम न्यायालयों में एक साथ संपन्न होगा।

नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः 10:15 बजे किया जाएगा। प्रकरणों के त्वरित एवं आपसी सहमति से निराकरण के लिए कुल 61 खण्डपीठों का गठन किया गया है।

लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन सहित कुल 93 हजार 686 प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जाएगा। इनमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, बैंक रिकवरी एवं पेमेंट सेटलमेंट, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, विद्युत अधिनियम, श्रम न्यायालय एवं अन्य दीवानी प्रकृति के प्रकरण शामिल हैं।

न्यायालय में लंबित रैफर्ड प्रकरणों की संख्या 13 हजार 186 है, जिनमें आपराधिक शमनीय प्रकरण 3 हजार 9, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के 4 हजार 189, बैंक रिकवरी एवं पेमेंट सेटलमेंट एक्ट के 2 हजार 742, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण 1 हजार 939, वैवाहिक प्रकरण 293, विद्युत अधिनियम के 650, श्रम न्यायालय संबंधी 233 एवं अन्य प्रकरण शामिल हैं।

इसी प्रकार प्रीलिटिगेशन स्तर पर बैंक रिकवरी के 48 हजार 500, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर से संबंधित 26 हजार, विद्युत अधिनियम के 3 हजार, यातायात चालान संबंधी 2 हजार तथा विभिन्न शासकीय विभागों के 1 हजार प्रकरण रखे जाएंगे।

नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराने के साथ समय और धन की बचत भी सुनिश्चित होगी।

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