Journalist और गैर पत्रकारों को उनके मीडिया संस्थान द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
भारत सरकार के नये श्रम कानून में बदलाव किया गया है।
अब हर कामदार को नियुक्ति पत्र जारी किया जाना जरूरी है,यह नियुक्ति पत्र जिस संस्थान में कार्यरत हैं उसके मालिक के द्वारा दिया जायेगा।
केंद्र सरकार के द्वारा जारी विज्ञापन में पहली शर्त नियुक्ति पत्र की है।
जब आपको नियुक्ति पत्र मिलना तय है तो फिर नियमानुसार वेतन भी मिलेगा।
मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश सरकार ने मुझे मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद का सदस्य मनोनीत किया है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
श्रम विभाग के आयुक्त के यहां से आदेश दिए गए हैं।
श्रम विभाग के अधिकारी नियमों को नहीं जानते ऐसा मुझे लगता है।कारण नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए जो नहीं हुई। नियमों के अनुसार इस नियुक्ति के आदेश मुख्यसचिव से लेकर समस्त विभागों को जाना चाहिए।
ऐसा श्रमायुक्त ने क्यों नहीं किया समझ से परे है।
जब तक मैं कामगारों से चर्चा नहीं करुंगी तो फिर उनके हितों की रक्षा के सुझाव कैसे दूंगा।
अतः आपकी भी जबावदारी है कि आपके लिए आपका यह सेबक क्या कर सकता है। सुझाव देने का निवेदन है।
राधावल्लभ शारदा
सदस्य
मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद
यह समिति शासकीय है।
किसी पत्रकार संगठन, यूनियन की नहीं है।
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