Breaking News

MP  के गृह विभाग, पुलिस एवं ऋषि कुमार शुक्ला पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश की घोर उपेक्षा करते पुलिस कर्मी

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 90;
brp_mask:0;
brp_del_th:null;
brp_del_sen:null;
delta:null;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 31;

MP  के गृह विभाग, पुलिस एवं ऋषि कुमार शुक्ला पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश की घोर उपेक्षा करते पुलिसकर्मी

समाचार पोस्ट करने वाले प्रांतीय अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा, असेंबली आफ एमपी जर्नलिस्ट्स मुख्यालय भोपाल,9425609484

पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल परिपत्र अभांक १०१०/शिका०/रामाआ/ 6462 पति /2017 दिनांक-12/12/2017 उप पुलिस महानिरीक्षक, शहर (इंदौर/ भोपाल) 2 समस्त पुलिस अधीक्षक, म०प्र० 3. समस्त पुलिस अधीक्षक (रेल) म०प्र० विषय-पत्रकारों के विरुद्ध कार्यवाही एवं उनके विरूद्ध चल रहे अपराधिक प्रकरणों का उच्च स्तरीय पुरावलोकन के संबंध में। सदर्भ-(1) १०५० शासन गृह (पुलिस) विभाग का ज्ञाप कमाक -5811/6079/86(1)दो दिनाक 24.09 1996 (2) पुलिस मुख्यालय का पत्र क०-पुमु/शिका/पत्रकार /1799/97 दिनाक 23.12.1999 (3) पुलिस मुख्यालय का पत्र क०-पुमु/शिका/पत्रकार/3303/2004 दिनांक 30.06.2004 ( 4)म०प्र० शासन गृह (पुलिरा) विभाग का ज्ञाप कमाक -7353/14114/05/8-1/दो दिनाक 27.12.2005 –000- शासन को समय-समय पर इस प्रकार की शिकायते प्राप्त होती है कि पत्रकारों पर विभिन्न पुलिस कर्मियों द्वारा ज्यादतिया की जाती है और उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दुर्भावनावन्त कायम किये जाते है। पत्रकारों की उपरोका शिकायत को ध्यान में रखते हुए शासन तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा उपरोक्त निर्देश परिपत्र जारी किये गये है। उक्त निर्देशों का सारांश निम्नानुसार है 2 पत्रकारों के विरुद्ध कायम किये गये प्रकरणों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी भी (चाहे वह अभिस्वीकृत पत्र प्रतिनिधि या संवाददाता हो या न हो) के विरूद्ध कोई प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है तो उन प्रकरणों के चालान किये जाने के पूर्व प्रकरणों पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा सबंधित पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्रीय उप पुलिस महानिरीक्षक करें और स्वयं को आश्वस्त कर ले कि कोई भी प्रकरण दुर्गावनावश कायम किया गया पाया जाए तो तत्काल उनको समाप्त करने के निर्देश दिये जायें और संबधित पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायें। चगैर समीक्षा किये हुए प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत न किया जावे। प्रत्येक तिमाही में क्षेत्रीय उप पुलिस महानिरीक्षक इस प्रकार के प्रकरणों की समीक्षा करके उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत) को सूचना भेजेगें। तदोपरांत प्रकरण की समीक्षा उपरात पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा। 3 अतएव शासन के उपरोक्त निर्देशों के तारतम्य में लेख है कि समस्त पुलिस अधीक्षकगण एवं क्षेत्रीय उप पुलिस महानिरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि पत्रकारों के विरूद्ध प्रकरण दुर्भावनावश कायम न किया जाए। यदि किसी पत्रकार के विरूद्ध कोई प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है तो उन प्रकरणी पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा आप स्वयं कर लें। मलग्न – उपरोक्तानुसार। (ऋषि कुमार शुक्ला) पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा 12 दिसंबर 2017 को आदेश जारी किया गया था।

About Mahadand News

Check Also

न्यू ईडन गार्डन कॉलोनी में हर्षौल्लास के साथ हुआ होलिका दहन

मंडला से दीप्ति कौर की रिपोर्ट *न्यू ईडन गार्डन कॉलोनी में हर्षोल्लास के साथ हुआ …