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पुराना किला स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान के स्थान परिवर्तन संबंधी प्रकरण न्यायिक विचाराधीन*

*पुराना किला स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान के स्थान परिवर्तन संबंधी प्रकरण न्यायिक विचाराधीन*

*जन शिकायतों के आधार पर आबकारी विभाग ने जारी किया था नोटिस*

*उच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश*

भोपाल  पुराना किला क्षेत्र में संचालित कम्पोजिट मदिरा दुकान के संबंध में प्राप्त जन शिकायतों एवं स्थानीय स्तर पर दर्ज कराए गए विरोध के मद्देनजर जिला आबकारी प्रशासन द्वारा संबंधित लायसेंसी संस्था नॉर्विच ट्रेडर्स प्रा. लि. को दुकान के स्थान परिवर्तन के संबंध में नोटिस जारी किया गया था।

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 2224 दिनांक 03 जून 2026 के माध्यम से लायसेंसी को निर्देशित किया गया था कि क्षेत्र में प्राप्त शिकायतों तथा जनसामान्य द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान संचालन स्थल के स्थान पर निर्धारित परिक्षेत्र में अन्य उपयुक्त एवं आपत्तिरहित स्थल का चयन कर उसकी जानकारी सात दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाए।

आबकारी विभाग द्वारा जारी नोटिस में मध्यप्रदेश आबकारी नीति एवं राजपत्र में निहित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया था कि आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत मदिरा दुकान का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। स्थानीय नागरिकों की आपत्तियों और प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई थी।

उक्त नोटिस के विरुद्ध संबंधित लायसेंसी संस्था नॉर्विच ट्रेडर्स प्रा. लि. ने माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका दायर की जिसकी सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले का अंतिम निराकरण किए जाने तक संबंधित मदिरा दुकान के संचालन को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिये है।

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