*E D ने नवभारत प्रेस प्रालि की दो करोड़ 36 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की , ऋण का गलत उपयोग एवं बैंक को धोखा दिया
बैंक से लोन लेकर बनते हैं बड़े आदमी भोपाल से राधावल्लभ शारदा द्वारा संपादित रपट
ईडी ने गुरुवार को जारी अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि ऋण का गलत उपयोग कर बैंक को धोखा दिया गया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवभारत प्रेस प्रालि भोपाल की सतना और सीहोर में स्थित दो करोड़ 36 लाख की 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। ईडी ने नवभारत प्रेस (भोपाल) प्रालि के विरुद्ध सीबीआई व अन्य जांच एजेंसियों के आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की थी।
जांच में पता चला कि इस कंपनी के निदेशक सुमित माहेश्वरी ने भोपाल में गौतम नगर स्थित बैंक आफ महाराष्ट्र से प्रेस के आधुनिकीकरण और मशीनरी खरीदने के लिए 15 करोड़ 67 लाख रुपये का कर्ज लिया था। इस ऋण राशि को ग्रुप की दूसरी कंपनियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया जो संदीप माहेश्वरी (सुमित के भाई) के मालिकाना हक वाली थी।
इनमें एनबी (ईएनबीईई) ग्रुप भी शामिल है। जांच में पाया गया कि माहेश्वरी परिवार (मेसर्स नव भारत प्रेस के मालिक) ने विभिन्न कार्पोरेट और व्यक्तिगत कर्ज निपटाने में इस ऋण राशि का उपयोग किया। ईडी ने गुरुवार को जारी अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि ऋण का गलत उपयोग कर बैंक को धोखा दिया गया है, जिससे बैंक द्वारा दिया गया 15.67 करोड़ का ऋण खाता एनपीए हो गया।
