Tax Liability: सरकार ने लगाया 402 करोड़ का जुर्माना, बुरी तरह फंसी कंपनियां हमारे देश की सबसे बडी फुड डिलीवरी कंपनी Zomato और Swiggy के पास GST टैक्स नोटिस भेजा गया है।
नई दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी के साथ भोपाल से राधावल्लभ शारदा द्वारा संपादित रपट। ऑनलाइन फूड ऑडरिंग प्लेटफॉर्म Zomato को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) अथॉरिटी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। मामला डिलीवरी चार्ज पर टैक्स पे नहीं करने से जुड़ा हुआ है। गुरुग्राम स्थित कंपनी का कहना है कि वह ये टैक्स नहीं दे सकती है क्योंकि ये डिलीवरी पार्टनर की तरफ से दिए जाते हैं। Zomato का कहना है कि वह इस नोटिस का जवाब दाखिल करेगी।
हालांकि फूड डिलीवरी कंपनियों का कहना है कि ये डिलीवरी पार्टनर्स की तरफ से लिया जाता है, इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं बनता है। आगे कंपनियों का कहना है, ‘कंपनी का मानना है कि वह डिलीवरी पर कोई टैक्स देने की हकदार नहीं है। डिलीवरी सर्विस को डिलीवरी पार्टनर की तरफ से मुहैया करवाया जाता है इसलिए कंपनी को इस पर टैक्स नहीं देना चाहिए। हमारे लीगल और टैक्स एडवाइजर ने भी यही सलाह दी है।जनवरी 2022, फूड डिलीवर प्लेटफॉर्म को ही रेस्त्रां की तरफ GST एकत्रित करना होगा और वह इसे सरकार को सब्मिट करवाएंगे। हालांकि इस पर पूरी तरह सफाई नहीं दी गई थी। Zomato और Swiggy की तरफ से ये फीस लॉयलटी प्रोग्राम के तहत ली जाती है, जबकि इसे वह चाहें तो वेव भी कर सकते हैं। हालांकि इस मामले पर कंपनी की तरफ से आगे कोई सफाई नहीं दी गई है।
