*Suprem court सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं मिलेगा प्रापर्टी का मालिकाना ह
दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी के साथ महादण्ड के लिए भोपाल से वैंकटेश शारदा की रपट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल सेल एग्रीमेंट किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसी को नहीं दे सकता है. एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
प्रॉपर्टी पर दावे को लेकर सुनवाई कर रहा था कोर्ट.
सेल ऑफ एग्रीमेंट में सौदे से संबंधित सारी जानकारी होती है.
पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को मालिकाना हक नहीं दिला सकती.
कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है.
नई दिल्ली. प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एक केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि किसी प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज होना जरूरी है. बकौल कोर्ट, केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को टाइटल ट्रांसफर के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत संपत्ति का मालिकाना तभी हो सकता है जब रजिस्टर्ड दस्तावेज हों.
कोर्ट ने जिस मामले में फैसला सुनाया है उसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि वह संपत्ति का मालिक है और सपंत्ति उसके भाई द्वारा उसे गिफ्ट डीड के तौर पर दी गई थी. उसका कहना है कि यह संपत्ति उसकी है और कब्जा भी उसका है. जबकि दूसरे पक्ष ने संपत्ति पर दावा करते हुए कहा है कि उसके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी, हलफनामा और एग्रीमेंट टू सेल है.
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