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News समाचार भेजने वाले पत्रकारों को अब समाचार पत्र मालिकों के द्वारा नियुक्ति पत्र में वेतन का उल्लेख करना आवश्यक होगा,

News समाचार भेजने वाले पत्रकारों को अब समाचार पत्र मालिकों के द्वारा नियुक्ति पत्र में वेतन का उल्लेख करना आवश्यक होगा,

भोपाल — पत्रचार करते रहने से समस्या का समाधान होता है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा था कि समाचार पत्रों के मालिकों द्वारा ग्रामीण अंचल के पत्रकारों को एजेंट माना जाता है अब ऐसा नहीं होगा समाचार भेजने वाले एवं अन्य पत्रकार जो समाचार पत्रों में कार्य करते हैं उन्हें समाचार पत्रों के मालिकों की मजबूरी होगी कि उन सभी को नियुक्ति दें और नियुक्ति पत्र में वेतन का उल्लेख करना होगा।
जैसा कि नियम है क्षेत्र में प्रकाशित एवं प्रसारित समाचार पत्र की दो प्रतियां जिला जनसंपर्क कार्यालय में उसी दिन जमा करनी होती है।
इस नियम का भी पालन सभी समाचार पत्रों के मालिकों को करना आवश्यक होगा अन्यथा उन्हें अनियमित माना जाएगा और उन्हें किसी भी सरकारी अथवा अशासकीय संस्थाओं के विज्ञापन जारी नहीं किए जायेंगे।
जनसंपर्क विभाग के इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि जिन समाचार पत्रों के जिले में संवाददाता उन्हें संवाददाता तभी माना जाएगा जब उनका समाचार पत्र नियमित रूप से जनसंपर्क विभाग में जमा होगा।
केंद्र सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस कार्य के लिए शीघ्र ही अधिकारियों की टीम के साथ श्रम विभाग में पंजीकृत यूनियन के पदाधिकारियों का सहयोग लिया जाएगा।
राधावल्लभ शारदा
प्रांतीय अध्यक्ष
एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, मुख्यालय, भोपाल

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