*Income Tax : इससे ज्यादा कीमत की प्रोपर्टी खरीदने पर 100 प्रतिशत आएगा इनकम टैक्स का नोटिस*
नागपुर से कपिल माहेश्वरी सी ए की रपट महादण्ड . काम के लिए
अगर आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की समय-सीमा खत्म होने के बाद दोबारा से लिंक नहीं करवाया गया है और ऐसे में जिन खरीदारों ने नई संपत्ति खरीदी है। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ऐसे सैकड़ों संपत्ति खरीदारों को नोटिस भेजे हैं।
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर अब संपत्ति पर एक फीसद की बजाय 20 फीसद का टीडीएस देना पड़ सकता है। इसके लिए आयकर विभाग ने नए नियमों के तहत विभाग ने सैकड़ों संपत्ति खरीदारों को नोटिस भेजे हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार, 50 लाख या इससे ज्यादा रकम की किसी भी संपत्ति के खरीदार को केंद्र सरकार को एक फीसद टीडीएस और विक्रेता को कुल लागत का 99 फीसद का भुगतान करना होगा।