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Cbi To Investigate : सीबीआई को आदेश, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर 15 दिन में जमा करे रिपोर्ट,एम पी हाईकोर्ट

Cbi To Investigate
: सीबीआई को आदेश, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर 15 दिन में जमा करे रिपोर्ट,एम पी हाईकोर्ट
जबलपुर से आशीष अग्रवाल के साथ भोपाल से वैंकटेश शारदा द्वारा संपादित रपट
जबलपुरः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले से जुड़े लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की जनहित याचिका सहित 50 मामलो की आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सीबीआई ने 254 नर्सिंग कॉलेजों की अंतरिम जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की।
सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड लगभग 50 नर्सिंग कॉलेजों की जांच होना बाकी है। इसके साथ ही अन्य 50 कॉलेजों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान शेष बचे 50 कॉलेज के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोर्ट ने सीबीआई को मिली 15 दिन की और मोहलत दी है
सीबीआई ने अभी तक जिन नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रही है वह मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज है और नर्सिंग के डिग्री कोर्स संचालित करते हैं। इसके साथ ही साथ एमपी में चल रहे डिप्लोमा नर्सिंग कॉलेज भी इसी जांच के दायरे में आते है। इनके संचालन की पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की है। नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड लगभग 300 कॉलेज है जिनकी जांच होना अभी बाकी है।
दरअसल, साल 2021 में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने कोर्ट में मामला दायर किया था। जिसके अनुसार प्रदेश में चल रहे फर्जी तरीके से चल रहे नर्सिंग कॉलेज के संचालन को चुनौती दी गई थी। एसोसिएशन का कहना था कि साल 2020-21 में ऐसे नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी गई जो कि वास्तव में है ही नहीं। हैरानी की बात ये है कि सभी कॉलेज आदिवासी बहुल्य इलाके में बताए गए। इनमें से कई कॉलेज के पते पर कुछ नहीं मिला जबकि कुछ कॉलेज 4-5 कमरों में संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही एक ही फैकल्टी को नाम कई कॉलेजों में शामिल है।

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