*Abedh utkhanan खनिज और पुलिस विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता से लिया निर्णय*
*अवैध खनन की जांच के आदेश: संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई 5 सदस्यीय समिति*,*
*भोपाल से राधावल्लभ शारदा के साथ गणेश बैरागी की रपट विशेष टिप्पणी के साथ यदि जांच कमेटी के सदस्य खनिज विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों के भरोसे रहेगी तो वहीं ढांक के तीन पात, जांच समिति के सदस्यों को दूरस्थ जिले के अधिकारियों को बुलाना चाहिए, यह उत्खनन का मामला सिर्फ बालाघाट में ही नहीं है एन जी टी को निर्णय लेना चाहिए कि यह कमेटी पूरे मध्यप्रदेश के लिए बनें और मुख्यमंत्री मोहन यादव की जानकारी में मामले को गंभीरता से रखें*
मध्य प्रदेश के बालाघाट में अवैध उत्खनन की जांच के आदेश जारी किया गया है। जांच के लिए जबलपुर संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्य कमेटी बनाई गई है। इस समिति में प्रशासनिक पुलिस और वन विभाग के अधिकारी शामिल है।
दरअसल, बालाघाट जिले में लगातार अवैध उत्खनन की शिकायतें मिल रही थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal, NGT) के आदेश पर सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई है।
राज्य शासन ने बालाघाट जिले में अवैध उत्खनन की जांच के लिए समिति गठित की है। माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) सेंट्रल जोन बेंच भोपाल के पारित आदेश के संदर्भ में यह समिति गठित की गई है। यह बालाघाट जिले में अवैध उत्खनन से संबंधित शिकायत की जांच करेगी। समिति का गठन कमिश्नर, जबलपुर की अध्यक्षता में किया गया हैं
समिति में पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट, संयुक्त संचालक खनिज, जबलपुर, सदस्य होंगे। क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर, समिति के समन्वयक होंगे।
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