*High court, C O मुरादाबाद ठाकुरद्वारा की हेकड़ी दिखाने पर*
*हाईकोर्ट का आदेश : उन्हीं महिला जज से जाकर माफी मांगें ,विना शर्त माफी मांगें*
लखनऊ से प्रेमशंकर अवस्थी की रपट महादण्ड के लिए भोपाल से वैंकटेश शारदा के साथ महिला सिविल जज ने सीओ के बर्ताव की शिकायत मुरादाबाद सीजेएम व जिला जज से की। इसके बाद जिला जज ने एसएसपी के माध्यम से सीओ को तलब कर मामले की जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के सीओ ठाकुरद्वारा राजेश कुमार तिवारी को महिला जज की अदालत में पेश होकर बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया है। दरअसल, 24 जुलाई को सीओ छेड़खानी व दलित उत्पीड़न मामले में पीड़िता का कलमबद्ध बयान दर्ज कराने अदालत पहुंचे थे। वहां महिला जज ने जांच अधिकारी का नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं सीओ ठाकुरद्वारा हूं…नाम रिकॉर्ड में पढ़ लो। इस पर अदालत ने एतराज जताया तो सीओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में नाम बताया और रौब दिखाते हुए वहां से निकल गए थे।
महिला सिविल जज ने सीओ के बर्ताव की शिकायत मुरादाबाद सीजेएम व जिला जज से की। इसके बाद जिला जज ने एसएसपी के माध्यम से सीओ को तलब कर मामले की जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी दी। वहीं, हाईकोर्ट ने स्वत: मामले का संज्ञान लिया। प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने आरोपी सीओ के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। सोमवार को आरोपी ने हाईकोर्ट में सफाई पेश की और अदालत के अनादर के लिए माफी की गुहार लगाई।
प्रकरण की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने कहा कि सीओ को उस महिला जज की अदालत में पेश होकर माफी मांगनी होगी, जहां उन्होंने हेकड़ी दिखाई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 नवंबर तक स्थगित कर सीओ ठाकुरद्वारा को महिला जज की अदालत में पेश होकर उनसे माफी मांगने की मोहलत दी है।