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कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा की रैली को मिली मंजूरी रखी बरकरार

*कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा की रैली को मिली मंजूरी रखी बरकरार, बीजेपी ने दाखिल की कैविएट*

कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस सिवागनानम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपनी एकल जज वाली पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए भाजपा को कोलकाता के धर्मतला में रैली करने की मंजूरी दे दी। यह रैली 29 नवंबर को कोलकाता के विक्टोरिया हाउस के नजदीक होगी। बता दें कि इसी जगह पर सत्ताधारी टीएमसी हर साल 21 जुलाई को अपना शहीदी दिवस कार्यक्रम आयोजित करती है। कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस सिवागनानम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। ऐसी आशंका है कि राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, ऐसे में भाजपा ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत में एक कैविएट दायर की है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं।
हाईकोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जुलूस, बैठकें और रैलियां होना आम बात रही हैं, खासकर कोलकाता में। कई ऐसी घटनाएं हैं, जब बिना इजाजत के भी रैलियां हुई हैं और इन रैलियों की वजह से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई थी और पुलिस भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाई थी। बता दें कि 23 नवंबर को पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट की एकल जज पीठ के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। जस्टिस राजशेखर मानथा की एकल जज की पीठ ने अपने आदेश में भाजपा को रैली को दो बार आवेदन के बावजूद इजाजत ना देने के लिए कोलकाता पुलिस की खिंचाई की। पीठ ने भाजपा को रैली की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि कार्यक्रम के लिए कोलकाता पुलिस की वेबसाइट पर दी गई शर्तों का पालन करना होगा। हालांकि, हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रैली आयोजकों पर कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई जा सकती
बता दें कि 29 नवंबर को होने वाली भाजपा की इस रैली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे। भाजपा मनरेगा योजना में राज्य सरकार पर अनियमितता बरतने का आरोप लगा रही है और इसी मुद्दे पर रैली आयोजित की गई है। अमित शाह के अलावा इस रैली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री निरंजन ज्योति भी शामिल हो सकती हैं।

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