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पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी , आचार संहिता का उल्लघंन

पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी , आचार संहिता का उल्लघंन, एक्ट्रेस जयाप्रदा मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं. दरअसल, एक्ट्रेस और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू वॉरंट यानी गैर जमानती वॉरंट जारी किया है. मामला साल 2019 का है. दरअसल, …

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चुनाव हों या आम दिन पत्रकार मुसीबत में, एक महिला पत्रकार के साथ कांग्रेसी नेता ने की बदतमीजी

*इंदौर की जनता चाहती है कि इस बार कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बने - मेंदोला* इंदौर से महादण्ड. काम के लिए रजनी खेतान की रपट मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है. यहां कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में कमलना को आगे किया है. वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं. इंदौर के विधायक रमेश मेंदोला ने कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है. बीजेपी प्रत्याशी रमेश मेंदोला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है. इंदौर और राऊ में जो घटनाएं हो रही है. इसमें कांग्रेस का हाथ है. भारतीय जनता पार्टी विकास और जनहितेषी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच जाती है. जब रमेश मेंदोला के सामने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कैलाश विजयवर्गीय के नाम को रखा गया तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही नहीं बल्कि पूरा इंदौर चाहता है कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनें. रमेश मेंदोला ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को कई महत्वपूर्ण पदों से नवाजा है. इंदौर की जनता चाहती है कि, कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बने. कैलाश विजयवर्गीय को जब पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया था उस समय उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान मजाकिया लहजे में कहा था कि, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मुझे कुछ और बनाना चाहते थे मगर उन्होंने यह खुद कहा है कि, अभी इसी पद से काम चला लीजिए.

*चुनाव हों या आम दिन पत्रकार मुसीबत में, एक महिला पत्रकार के साथ कांग्रेसी नेता ने की बदतमीजी।* राजस्थान सरकार के निवर्तमान मंत्री और कोटा उत्तरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल का एक महिला पत्रकार के साथ अभ्रद व्यवहार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी …

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पुलिस की वर्दी धारी खुद को बताता था एस टी एफ अधिकारी मुठभेड़ में मारा गया

सुरक्षित रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज (16 अक्टूबर) इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद शाही ईदगाह परिसर की सर्वे की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिंदू पक्ष की तरफ से दायर कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. अब मामले से जुड़े सभी 16 केस की एक साथ सुनवाई शुरू होगी. हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर और ASI सर्वे की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील महमूद प्राचा ने दलीलें पेश की. विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मस्जिद के नीचे कई ऐसे प्रतीक हैं जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ें हुए हैं. हालांकि, मस्जिद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया. अगली सुनवाई पर सभी पक्षकारों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है. कारोबारी को लूटने वाला इनामी बदमाश फारुख एनकाउंटर में ढेर, ड्राइवर के साथ रची थी साजिश दायर याचिकाओं में कुल चार पक्षकार हैं. जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ शामिल हैं. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में कथित तौर पर अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग की गई है. ताकि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो सके साथ ही याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है. इस समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्णा विराजमान को सौंपे जाने की मांग की गई है. वहीं, आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का मामला निपटाया नहीं जाता, तब तक कोर्ट कमिश्नर की मांग वाली अर्जी पर फैसला नहीं हो सकता.

*पुलिस की वर्दी धारी खुद को बताता था एस टी एफ अधिकारी मुठभेड़ में मारा गया।* लखनऊ से प्रेमशंकर अवस्थी की रपट। वर्दी पहनकर खुद को बताता एसटीएफ का अधिकारी, R15 बाइक से घूम रहा था; तभी हो गया पुलिस से सामना, फिर… आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करता …

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सावधान यदि आप दिल के मरीज हैं तो एक डॉक्टर पर भरोसा नहीं करें। प्रस्तुत है डॉ का कारनामा

*सावधान यदि आप दिल के मरीज हैं तो एक डॉक्टर पर भरोसा नहीं करें। प्रस्तुत है डॉ का कारनामा* विदेश यात्राओं के लिए 250 मरीज के हार्ट के साथ इस डॉक्टर ने किया खेल, अब पहुंचा सीधा जेल लखनऊ से प्रेमशंकर अवस्थी की रपट दिल का मरीज खुद को हार्ट …

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मध्यप्रदेश में 181 पर शिकायत दर्ज कराना मुशिवत मोल लेना कई फोन आते पर होता कुछ नहीं

दुनिया की सबसे बड़ी निःशुल्क इलाज की सुविधा मोदी जी लाए- भूपेंद्र भाई पटेल

*मध्यप्रदेश में 181 पर शिकायत दर्ज कराना मुशिवत मोल लेना कई फोन आते पर होता कुछ नहीं।* *मध्यप्रदेश में नागरिक के शिकायती पत्र जो प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्यवाही के लिए जारी होते हैं को सचिवालय में रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है।* 10 साल की सरकार में ‘जहांगीरी …

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सिंधिया पर राज का वार कहा चौपाटी हो जायेगा महल

*कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा तो चौपाटी होगा सिंधिया का महल, चाट खाएंगे लोग*’, एबीपी लाइ मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. इस बीच कांग्रेस नेता राज बब्बर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाना बनाया है. ‘तो चौपाटी …

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सुप्रीमकोर्ट ने राज्यपाल जी को राज्यपाल पद की गरिमा से दो बार अबगत कराया

के. विक्रम राव की रपट अब तो श्री बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब राज्यपाल पद से तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। सात महीनों में दूसरी बार सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल को पद की गरिमा से अवगत कराया। चेतावनी भी दी कि : “आग से मत के खेलिए।” प्रधान न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ …

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गोवर्धन पूजा इस बार 14 नवंबर को की जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त रहेगा यह

देशभर में दीपावली का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म के इस सबसे बड़े त्योहार को लेकर सभी के मन का काफी उत्साह रहता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा हर …

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मध्यप्रदेश को और निखार की आवश्यकता

*मध्यप्रदेश को और निखार की आवश्यकता*। वेंकटेश राधावल्लभ शारदा भोपाल से आज रुपचौदस है। भाजपा ने आज ही मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 को जारी करने का कार्य इसलिए रखा क्योंकि पुरानी पीढ़ी आज के दिन परिवार के सदस्यों को रुप में निखार लाने के लिए उवटन, हल्दी पाउडर दूध में …

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पुलिस को चेतावनी सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग RTI ACT के अधीन, नष्ट नहीं कर सकते क्या बदलेगा इस आदेश से

सुरक्षित रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज (16 अक्टूबर) इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद शाही ईदगाह परिसर की सर्वे की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिंदू पक्ष की तरफ से दायर कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. अब मामले से जुड़े सभी 16 केस की एक साथ सुनवाई शुरू होगी. हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर और ASI सर्वे की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील महमूद प्राचा ने दलीलें पेश की. विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मस्जिद के नीचे कई ऐसे प्रतीक हैं जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ें हुए हैं. हालांकि, मस्जिद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया. अगली सुनवाई पर सभी पक्षकारों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है. कारोबारी को लूटने वाला इनामी बदमाश फारुख एनकाउंटर में ढेर, ड्राइवर के साथ रची थी साजिश दायर याचिकाओं में कुल चार पक्षकार हैं. जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ शामिल हैं. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में कथित तौर पर अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग की गई है. ताकि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो सके साथ ही याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है. इस समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्णा विराजमान को सौंपे जाने की मांग की गई है. वहीं, आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का मामला निपटाया नहीं जाता, तब तक कोर्ट कमिश्नर की मांग वाली अर्जी पर फैसला नहीं हो सकता.

*सूचना आयुक्त ने पुलिस को चेतावनी दी सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग RTI ACT के अधीन, नष्ट नहीं कर सकते* मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल के आयुक्त श्री राहुल सिंह ने आज एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश के सभी सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग सूचना …

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