*Mahila क्या एक बार तलाक देने के बाद दुबारा उसी महिला से शादी हो सकती है?*
लखनऊ से प्रेमशंकर अवस्थी के साथ भोपाल से राधावल्लभ शारदा की विशेष रपट महादण्ड के लिए
यूपी के गाजियाबाद से जुड़ा एक मामला आया है, जिसमें पहली शादी के तलाक के 5 साल बाद उसी कपल ने दोबारा से शादी कर ली है. आइए समझते हैं कि इसपर कानून में क्या प्रावधान है?
क्या एक बार तलाक देने के बाद दुबारा उसी महिला से शादी हो सकती है? जानिए क्या कहता है कानून
शादी एक बेहद ही खूबसूरत बंधन होता है. शादी के बाद दो व्यक्ति एक साथ जिंदगी गुजारने का वादा करते हैं. इसके साथ ही दो व्यक्तियों का मिलन होता है. तो वहीं तलाक के जरिए दो व्यक्तियों के बीच अलगाव होता है. कहा जाता है कि एक बार जो रिश्ते टूट जाते हैं, वह जल्दी जुड़ते नहीं है. और उसमें भी शादी का बंधन एक बार टूट जाता है तो फिर रिश्ते वहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन आज जो स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं वह यूपी के गाजियाबाद की है. जहां विनय जायसवाल और पूजा चौधरी ने तलाक के 5 साल बाद फिर से शादी कर ली है. बता दें कि इन्होंने एक-दूसरे से 2012 में पहली बार शादी की थी. 2018 में तलाक दे दिया था. अब 2023 में फिर से ये एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बध गए हैं. इन दोनों ने दोबारा से क्यों शादी की? यह इनका निजी मामला है, लेकिन इस पर कानून क्या कहता है आइए जानते हैं.
भारत में शादी को सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है. देश में इसी हिसाब से कानून भी बनाया गया है. कोई व्यक्ति एक साथ दो शादी नहीं कर सकता है. उसे दूसरी शादी करने के लिए पहली वाली पत्नी को तलाक देना होता है. यही सेम कानून महिलाओं के लिए भी है. अब यहां सवाल यह उठ रहा है कि अगर तलाक लेने के बाद वही कपल वापस से एक होना चाहता है तो क्या इसमें कोई अड़चन होगी? इस विषय पर सीनियर वकील संदीप मिश्रा बताते हैं कि भारतीय कानून में इसपर कोई रोक नहीं है. तलाक लेने के बाद वह कपल वापस से शादी कर सकता है. बशर्ते कि दोनों ने तलाक के बाद किसी तीसरे से शादी ना की हो
कानून के जरिए पति और पत्नी एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं. लेकिन सवाल ये हैं कि कोई शादी के 1 महीने बाद ही तलाक लेना चाहता हो तो क्या होगा. ऐसे में पति पत्नी को तलाक लेने के लिए कम से कम 1 साल इंतजार करना पड़ेगा या कोई और प्रावधान है. दरअसल, अब अगर शादी के बाद पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है तो वो शादी के एक हफ्ते बाद ही तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं और अलग अलग रह सकते हैं. हालांकि, अदालत तलाक देने से पहले दोनों पक्षों को 6 महीने का वक्त देती है, ताकि अगर वो सुलह करना चाहें तो कर लें.