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Journalist को केंद्र सरकार के नये श्रम कानून से लाभ।

Journalist को केंद्र सरकार के नये श्रम कानून से लाभ।
भोपाल,- केंद्र की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पत्रकारों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया है।
निर्णय के अनुसार पत्रकार को मीडिया संस्थानों के द्वारा नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य कर दिया है, नियुक्ति पत्र में वेतन भत्ते का भी हवाला देना होगा।
यह नियम सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए ही नहीं है वरन् इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों पर भी लागू होगा।
इस नियुक्ति पत्र में पत्रकार की डेजिगनेशन, काम और अन्य व्यवस्थाओं का निर्णय है।
जब केंद्र सरकार ने नये श्रम कानून को लागू करने की घोषणा की थी तब एक विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था जिसमें पहली शर्त काम करने वाले को नियुक्ति पत्र दिया जाना है।
जब पत्रकार को नियुक्ति पत्र जारी किया जाना है तो फिर उसमें वेतन का हवाला,उसका पद आदि का विवरण दर्ज होगा।
आज बहुत से पत्रकारों को मजीठिया वेज बोर्ड की शर्तें नहीं मालूम है।

राधावल्लभ शारदा

प्रांतीय अध्यक्ष

असेंबली आफ एमपी जर्नलिस्ट्स मुख्यालय भोपाल

सदस्य, मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद

खैर मेरी नोकरी एक जनसमपर्क अधिकारी ने ले ली। ईश्वर उसका भला करे। किसी के पेट पर लात मारकर व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है।

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