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पुलिस की वर्दी धारी खुद को बताता था एस टी एफ अधिकारी मुठभेड़ में मारा गया

सुरक्षित रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज (16 अक्टूबर) इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद शाही ईदगाह परिसर की सर्वे की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिंदू पक्ष की तरफ से दायर कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. अब मामले से जुड़े सभी 16 केस की एक साथ सुनवाई शुरू होगी. हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर और ASI सर्वे की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील महमूद प्राचा ने दलीलें पेश की. विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मस्जिद के नीचे कई ऐसे प्रतीक हैं जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ें हुए हैं. हालांकि, मस्जिद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया. अगली सुनवाई पर सभी पक्षकारों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है. कारोबारी को लूटने वाला इनामी बदमाश फारुख एनकाउंटर में ढेर, ड्राइवर के साथ रची थी साजिश दायर याचिकाओं में कुल चार पक्षकार हैं. जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ शामिल हैं. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में कथित तौर पर अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग की गई है. ताकि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो सके साथ ही याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है. इस समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्णा विराजमान को सौंपे जाने की मांग की गई है. वहीं, आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का मामला निपटाया नहीं जाता, तब तक कोर्ट कमिश्नर की मांग वाली अर्जी पर फैसला नहीं हो सकता.

*पुलिस की वर्दी धारी खुद को बताता था एस टी एफ अधिकारी मुठभेड़ में मारा गया।* लखनऊ से प्रेमशंकर अवस्थी की रपट। वर्दी पहनकर खुद को बताता एसटीएफ का अधिकारी, R15 बाइक से घूम रहा था; तभी हो गया पुलिस से सामना, फिर… आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करता …

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सावधान यदि आप दिल के मरीज हैं तो एक डॉक्टर पर भरोसा नहीं करें। प्रस्तुत है डॉ का कारनामा

*सावधान यदि आप दिल के मरीज हैं तो एक डॉक्टर पर भरोसा नहीं करें। प्रस्तुत है डॉ का कारनामा* विदेश यात्राओं के लिए 250 मरीज के हार्ट के साथ इस डॉक्टर ने किया खेल, अब पहुंचा सीधा जेल लखनऊ से प्रेमशंकर अवस्थी की रपट दिल का मरीज खुद को हार्ट …

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मध्यप्रदेश में 181 पर शिकायत दर्ज कराना मुशिवत मोल लेना कई फोन आते पर होता कुछ नहीं

दुनिया की सबसे बड़ी निःशुल्क इलाज की सुविधा मोदी जी लाए- भूपेंद्र भाई पटेल

*मध्यप्रदेश में 181 पर शिकायत दर्ज कराना मुशिवत मोल लेना कई फोन आते पर होता कुछ नहीं।* *मध्यप्रदेश में नागरिक के शिकायती पत्र जो प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्यवाही के लिए जारी होते हैं को सचिवालय में रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है।* 10 साल की सरकार में ‘जहांगीरी …

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