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मध्यप्रदेश को और निखार की आवश्यकता

*मध्यप्रदेश को और निखार की आवश्यकता*। वेंकटेश राधावल्लभ शारदा भोपाल से आज रुपचौदस है। भाजपा ने आज ही मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 को जारी करने का कार्य इसलिए रखा क्योंकि पुरानी पीढ़ी आज के दिन परिवार के सदस्यों को रुप में निखार लाने के लिए उवटन, हल्दी पाउडर दूध में …

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पुलिस को चेतावनी सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग RTI ACT के अधीन, नष्ट नहीं कर सकते क्या बदलेगा इस आदेश से

सुरक्षित रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज (16 अक्टूबर) इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद शाही ईदगाह परिसर की सर्वे की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिंदू पक्ष की तरफ से दायर कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. अब मामले से जुड़े सभी 16 केस की एक साथ सुनवाई शुरू होगी. हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर और ASI सर्वे की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील महमूद प्राचा ने दलीलें पेश की. विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मस्जिद के नीचे कई ऐसे प्रतीक हैं जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ें हुए हैं. हालांकि, मस्जिद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया. अगली सुनवाई पर सभी पक्षकारों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है. कारोबारी को लूटने वाला इनामी बदमाश फारुख एनकाउंटर में ढेर, ड्राइवर के साथ रची थी साजिश दायर याचिकाओं में कुल चार पक्षकार हैं. जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ शामिल हैं. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में कथित तौर पर अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग की गई है. ताकि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो सके साथ ही याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है. इस समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्णा विराजमान को सौंपे जाने की मांग की गई है. वहीं, आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का मामला निपटाया नहीं जाता, तब तक कोर्ट कमिश्नर की मांग वाली अर्जी पर फैसला नहीं हो सकता.

*सूचना आयुक्त ने पुलिस को चेतावनी दी सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग RTI ACT के अधीन, नष्ट नहीं कर सकते* मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल के आयुक्त श्री राहुल सिंह ने आज एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश के सभी सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग सूचना …

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हाईकोर्ट का आदेश अनुबंध की नौकरी में भी मिलेगा पेंशन और इन्क्रीमेंट का लाभ

*हाईकोर्ट का आदेश अनुबंध की नौकरी में भी मिलेगा पेंशन और इन्क्रीमेंट का लाभ* शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में अनुबंध के आधार पर नौकरी करने वालों को भी पेंशन और इन्क्रीमेंट का लाभ देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने शिक्षा विभाग को आदेश …

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